शुक्रवार, 31 अगस्त 2018

भारत में दण्ड विधि और दण्ड के प्रकार
भारत में दण्ड विधि और दण्ड के प्रकार :-
दण्ड विधि के रूप में भारत में कई विधियाँ हैं लेकिन सामान्य रूप में I.P.C.,1860 लागू है . कहने को तो यह 150 साल से भी अधिक पुरानी है लेकिन समय समय पर संशोधन कर इसे अनुकूल बनाया जाता रहा है .
अपराधी को भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 6 प्रकार का दंड का प्रावधान किया गया हैं ,इसके अंतर्गत दण्ड के निम्न प्रकार हैं :-

  1. मृत्युदण्ड
  2. आजीवन कारावास 
  3. कारावास, जो सादा या कठोर हो 
  4. संपत्ति की जब्ती 
  5. जुर्माना
कालेपानी की सजा अब समाप्त कर दी गयी है. मृत्युदण्ड भी कुछ विशेष अपराध में ही है, जैसे-हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, बलात्संग के कुछ विशिष्ट मामले आदि. आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर का कारावास है. हालांकि केंद्र या राज्य सरकार इसे घटाकर 14 वर्ष का कर सकती है. कारावास में पूरे 24 घंटे का हीं एक दिन होता है. कुछ लोगों का भ्रम कि दिन और रात अलग अलग गिने जाते हैं, सही नहीं है. जुर्माना न्यायालय को प्रदत्त शक्ति के अधीन होता है.