चोरी की हुई चीज़ को इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है अगर ये पता हो की ये चीज़ चोरी की है फिर ही इस्तेमाल करता है तो धारा 411 के अंतर्गत तीन साल की सज़ा या जुर्माना हो सकता है या जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकती है. अगर आपके दोस्त को पता था की मोबाइल चोरी का है तो उसको भी यही सज़ा होगी.
जो कोई भी व्यक्ति किसी चुराई हुई संपत्ति को भलीभांति जानते हुए कि वह संपत्ति या चीज़ चोरी की है, बेईमानी से प्राप्त करता या बरकरार रखता है, तो उसे आईपीसी की धारा 411 के तहत कम से कम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।
जो कोई भी व्यक्ति किसी चुराई हुई संपत्ति को भलीभांति जानते हुए कि वह संपत्ति या चीज़ चोरी की है, बेईमानी से प्राप्त करता या बरकरार रखता है, तो उसे आईपीसी की धारा 411 के तहत कम से कम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।
लागू अपराध
चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना
सजा - 3 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध पीड़ित व्यक्ति (जिसकी संपत्ति चोरी हुई है) के द्वारा समझौता करने योग्य है।
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