मंगलवार, 10 जनवरी 2017

भारत के संविधान का इतिहास

भारतीय संविधान का इतिहास (History of Indian Constitution) जानने से पहले मैं संविधान क्या है और आखिर इसकी उपयोगिता क्या है, इसका जिक्र करना चाहूँगा.
भारतीय संविधान प्रशासनिक प्रावधानों का एक दस्तावेज है (Constitution or samvidhan is a document of administrative provisions). इस दस्तावेज में लिखा हर एक शब्द हमारी सरकार की मूल सरंचना को निर्धारित करता है. प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार काम करती है…सरकार के अधिकार, गतिविधि, उसकी कार्यशैली, उसकी बनावट, सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है….सब संविधान में परिभाषित है.
संक्षेप में भारतीय संविधान एक नियमों से भरी किताब है. ये नियम सरकार के मुख्य अंग- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बनावट और कार्यप्रणाली को निर्धारित करते हैं.
इंटरव्यू (Interview) में यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान (Indian Constitutionके बारे में आपका क्या विचार है तो बड़ी-बड़ी बातें (संविधान गीता है, संविधान बाइबिल है, धर्म ग्रन्थ है इत्यादि) करने से अच्छा है कि संक्षेप में बोर्ड मेम्बरों के सामने अपनी बात रखिये जैसे मैंने अभी-अभी रखा है.

History of Indian Constitution in Hindi – भारतीय संविधान का इतिहास 

रेगुलेटिंग एक्ट (1773) Regulating Act
अंग्रेज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाए. भारत के संविधान की नींव रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही रखी गयी. इसके अंतर्गत  बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के लिए एक परिषद् की स्थापना की गयी. परिषद् में चार सदस्य और एक गवर्नर जनरल था.
सबसे पहला गवर्नर जनरल बना – –  वारेन हेस्टिंग्स. उसके पास अब बंगाल के फोर्ट विलियम के सैनिक और असैनिक प्रशासन के अधिकार थे. इसी एक्ट के जरिये कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई. सर अजीला इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए.
संशोधित अधिनियम (1781) Amended Act of 1781
कालान्तर में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार या संशोधन की आवश्यकता पड़ी. रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि कम्पनी के अधिकारी के शासकीय कार्यों के मामले नए-नए बने सर्वोच्च न्यायालय में जाते थे. पर संशोधन अधिनियम 1781 के द्वारा अधिकारियों के शासकीय कार्यों के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के परिधि से बाहर कर दिया गया. सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट किया गया.
पिट का इंडिया एक्ट (1784) Pitt’s India Act
पिट नामक इंसान 1784 में इंग्लैंड का नया प्रधानमंत्री बना. ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहती थी. उसकी पूरी कोशिश रहती थी की कम्पनी की हर गतिविधि का उन्हें पता रहे और उसकी लगाम सरकार के पास रहे. इसीलिए पिट के इस एक्ट के द्वारा कम्पनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया गया. एक चांसलर, राज्य सचिव, चार अन्य सदस्य प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जबरदस्ती ठूंसे गए. गुप्त समिति बनायी गयी और मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेन्सियों को भी गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद् के अधीन कर दिया गया.
1786 का अधिनियम Act of 1786
पिट ने लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नल जनरल के रूप में लांच किया. कार्नवालिस ने जिद की कि वह तभी ये पद संभालेगा जब उसे गवर्नल जनरल के साथ-साथ मुख्य सेनापति भी बनाया जाए और 1786 के अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान जोड़ा जाए कि मैं (यानी कार्नवालिस Cornwallis) विशेष परिस्थितियों में अपनी कौंसिल को रद्द कर सकूं.
चार्टर एक्ट (1793) Charter Act of 1793
इस एक्ट के तहत उसके व्यापारिक अधिकार को भारत में २० वर्ष और बढ़ा दिया गया. अपने कौंसिलों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार (जो 1786 के अधिनियम में सिर्फ गवर्नर जनरल कार्नवालिस के पास था) गवर्नल जनरल के साथ-साथ अन्य गवर्नरों को भी दिया गया.
चार्टर एक्ट (1813) Charter Act of 1813
1. इस एक्ट के द्वारा कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया.
2. चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार अब भी कम्पनी के पास था
3. ईसाई धर्म प्रचारकों को भारतीय क्षेत्र में बसने की अनुमति दी गयी
4. कम्पनी का भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर 20 वर्षों तक का नियन्त्रण स्वीकार किया गया
चार्टर एक्ट (1833) Charter Act of 1833
फिर से 20 वर्ष के लिए कम्पनी का भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण स्वीकार किया गया. कम्पनी के चीन के साथ चाय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया. एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया. अभी तक गवर्नल जनरल के कार्यकारिणी में तीन सदस्य होते थे. अब चौथा सदस्य भी आ टपका. वह था लॉर्ड मकौले. उसे विधि सदस्य बनाया गया. दास प्रथा को ख़त्म करने का प्रावधान इसी चार्टर एक्ट में किया गया.
चार्टर एक्ट (1853) Charter Act of 1853
फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आया. इसी एक्ट के द्वारा शासकीय सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया.
भारत सरकार अधिनियम (1858)  Government of India Act 1858
1857 के सैनिक विद्रोह के बाद महारानी जी ने कम्पनी के एकच्छत्र राज को ख़त्म कर दिया और भारत को सम्पूर्ण तौर पर ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया. इस एक्ट का एक और नाम भी है –  एक्ट ऑफ़ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया Act of Better Government in India
1857 के जन-विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि भारत ऐसा भरा-पूरा देश कंपनी की लापरवाही से कहीं हाथ से निकल न जाए. इसीलिए उसने भारत की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली और इस एक्ट के जरिये कम्पनी के प्रशासन को ख़त्म कर दिया गया.
पहले संचालक मंडल और नियंत्रक मंडल होता था, अब उसके बदले भारत सचिव की नियुक्ति हुई. उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल (India Council) बनायी गयी.
अब गवर्नर जनरल (Governor General) को वायसराय (Viceroy) कहा जाने लगा.
भारत परिषद् अधिनियम (1861) India Council Act of 1861
इस अधिनयम के जरिये वायसराय को अध्यादेश जारी करने के विशेषाधिकार दिए गए. यह भी कहा गया कि ब्रिटिश सम्राट भारत सचिव का सहयोग या राय लेकर किसी भी एक्ट को रद्द कर सकता है.
भारत परिषद् अधिनियम (1892) India Council Act of 1892
इस अधिनियम के जरिये पहली बार निर्वाचन प्रणाली को लाया गया. अब राज्यों के विधान मंडल के सदस्य केन्द्रीय विधान मंडल के 5 सदस्यों का निर्वाचन कर सकते थे. राज्यों के विधान मंडल के सदस्य अब केन्द्रीय बजट पर बहस भी कर सकते थे. हांलाकि अब भी उनके पास बजट पर मत देने का अधिकार नहीं था.
भारत परिषद् अधिनियम (1909) India Council Act of 1909
इस अधिनियम को मार्ले-मिन्टो सुधार (Morley-Minto Reform 1909) भी कहते हैं. भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिन्टो के के नाम से ही यह अधिनियम जाना गया. इस अधिनियम के माध्यम से केन्द्रीय विधान मंडल के सदस्यों की संख्या 16 से 60 तक बढ़ाई गयी. पहली बार केन्द्रीय विधान परिषद् में निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का concept आया. विधान परिषद् के सदस्यों को बहुत सारे हक मिले — अब वे बजट पर नया प्रस्ताव रख सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे. एस.पी. सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जिनको कार्यकारिणी परिषद् में जगह मिली.
भारत सरकार अधिनियम (1919) Govt. of India Act 1919
इस अधिनियम को मौन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार Montagu–Chelmsford Reforms के नाम से भी जाना जाता है.  इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था (bicameral system)  का निर्माण हुआ जो आज लोक सभा और राज्य सभा के रूप में है. उस समय लोक सभा को केन्द्रीय विधान सभा और राज्य सभा को राज्य परिषद् करके संबोधित किया जाता था. केन्द्रीय विधान सभा में 140 सदस्य (140 members) थे जिसमें 57 निर्वाचित सदस्य (57 elected members) थे. राज्य परिषद् में 60 सदस्य थे जिसमें 33 निर्वाचित थे. प्रांतीय बजट (provincial budget) को केन्द्रीय बजट (central budget) से अलग इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया.
भारत सरकार अधिनियम (1935) Govt. of India Act 1935
तीन गोलमेज सम्मेलनों के बाद आए इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद (321 articles) थे. यह अधिनियम सबसे अधिक विस्तृत था. इसके द्वारा भारत परिषद् India Council को समाप्त कर दिया गया. प्रांतीय विधानमंडलों की संख्या में वृद्धि की गयी. बर्मा के प्रशासन भारत के प्रशासन से अलग किया गया.
संविधान सभा (1946) Constitutional Assembly
संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया. संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों के सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाने वाले थे और यह चुनाव 9 जुलाई, 1946 को हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई. जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। बाद में यही संविधान सभा दो हिस्सों में बंट गयी जब पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया…. भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा.

संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ (Prominent Committees of Constitutional Assembly)

समिति                                                           अध्यक्ष
नियम समिति  Committee on Rules of Procedure  डॉ. राजेंद्र प्रसाद
संघ शक्ति समिति पं जवाहर लाल नेहरू
संघ संविधान समिति पं जवाहर लाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल
संचालन समिति  Steering Committee डॉ. राजेंद्र प्रसाद
प्रारूप समिति  Drafting Committee डॉ. भीमराव अम्बेडकर
सदन समिति  House Committee पट्टाभि सीतारमैया
राज्य समिति  States Committee पं जवाहर लाल नेहरू
परामर्श समिति  Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas सरदार वल्लभ भाई पटेल
सर्वोच्च न्यायालय समिति  Committee on Supreme Court एस. वारदाचारियार
मूल अधिकार उपसमिति  Fundamental Rights Sub-Committee जे. बी. कृपलानी
अल्पसंख्यक उपसमिति  Minorities Sub-Committee एच. सी. मुखर्जी

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