शुक्रवार, 17 अगस्त 2018

तेजाब हमले एवं बलात्कार से सम्बन्धित मामले में अस्पताल का क्या कर्तव्य है ? जानिए

तेजाब हमले एवं बलात्कार से सम्बन्धित मामले में अस्पताल का कर्तव्य :-
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दिल्ली बलात्कार मामले के बाद विधि में संशोधन कर समाज के प्रति अस्पताल के कुछ कर्तव्य निर्धारित किये गए है इसका पालन न करना दण्डनीय भी बनाया गया है. :-

दंड प्रक्रिया संहिता .1973 की धारा 357-स में यह प्रावधान है की सभी अस्पताल,चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट भारतीय दंड संहिता की धारा 326- अ (तेजाब हमला), 376, 376-अ, 376-ब, 376-स , 376-ड, 376- ए(सभी बलात्कार एवं अवैध सम्बन्ध से सम्बन्धित) में आने वाले अपराध के पीड़ित को तत्काल फ्री प्राथमिक उपचार या चिकित्सीय उपचार देंगे और पुलिस को भी सूचित करेंगे.
यदि ऐसा करने से कोई अस्पताल मना करता है तो वह समाज के प्रति और भारतीय कानून के प्रति अपनी असहमती प्रकट करेगा जिस का उस के पास कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं है और वह भारतीय दंड संहिता की धारा 166-ब के अंतर्गत 1 वर्ष तक के जेल या जुर्माना या जेल एवं जुर्माना दोनों से दण्डित होगा.

ये दोनों धारा 2013 के संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है.
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