प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद
अनुच्छेद 1 : यह घोषणा करता है कि भारत ‘राज्यों का संघ’ है ।
अनुच्छेद 3 : संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती
है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, समीओं, नामों
में परिवर्तन कर सकती है ।
अनुच्छेद 5-11 : नागरिकता का प्रवाधान
अनुच्छेद 12-35 : मौलिक अधिकार का प्रावधान
अनुच्छेद 36-51 : राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
अनुच्छेद 51(क) : मौलिक कर्तव्य
अनुच्छेद 52-73 : भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का
संगठन और कार्यक्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 74-75 : मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था और
उसके कर्तव्य
अनुच्छेद 79 : संसद का गठन
अनुच्छेद 80 : राज्यसभा का गठन
अनुच्छेद 81 : लोकसभा का गठन
अनुच्छेद 123 : राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने
का अधिकार
अनुच्छेद 124 : सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
अनुच्छेद 153-162 : राज्यपाल की नियुक्ति तथा
अधिकार
अनुच्छेद 163-164 : राज्य के मंत्रिपरिषद्
सहमुख्यमंत्री
अनुच्छेद 168-195 : राज्य विधायिका
अनुच्छेद 216 : उच्च न्यायालय का गठन
अनुच्छेद 239(क) : दिल्ली के संबंध में विशेष
उपबंध
अनुच्छेद 243 : पंचायती राज, नगरपालिका का गठन
और इसके अन्य उपबंध
अनुच्छेद 248 : अविशिष्ट विधी संबंधी
शक्तियां
अनुच्छेद 266 : भारत और राज्यों की संचित निधियां
अनुच्छेद 267 : आकस्मिक निधियां
अनुच्छेद 280 : वित्त आयोग का गठन
अनुच्छेद 281 : वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें
अनुच्छेद 312 : अखिल भारतीय सेवाएं
अनुच्छेद 315 : संघ एवं राज्य लोकसेवा आयोग का गठन
अनुच्छेद 320 : संघ लोक सेवा आयोग के कार्य
अनुच्छेद 324 : भारत का निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद 330 : लोकसभा में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए
आरक्षण
अनुच्छेद 331 : लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय
का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 343-351 : संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं,
उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में ।
अनुच्छेद 352-360 : आपातकालीन उपबंध
अनुच्छेद 368 : संविधान में संशोधन करने की संसद
की शक्ति और प्रकिया
अनुच्छेद 370 : जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में
अस्थायी उपबंध
अनुच्छेद 1 : यह घोषणा करता है कि भारत ‘राज्यों का संघ’ है ।
अनुच्छेद 3 : संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती
है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, समीओं, नामों
में परिवर्तन कर सकती है ।
अनुच्छेद 5-11 : नागरिकता का प्रवाधान
अनुच्छेद 12-35 : मौलिक अधिकार का प्रावधान
अनुच्छेद 36-51 : राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
अनुच्छेद 51(क) : मौलिक कर्तव्य
अनुच्छेद 52-73 : भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का
संगठन और कार्यक्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 74-75 : मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था और
उसके कर्तव्य
अनुच्छेद 79 : संसद का गठन
अनुच्छेद 80 : राज्यसभा का गठन
अनुच्छेद 81 : लोकसभा का गठन
अनुच्छेद 123 : राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने
का अधिकार
अनुच्छेद 124 : सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
अनुच्छेद 153-162 : राज्यपाल की नियुक्ति तथा
अधिकार
अनुच्छेद 163-164 : राज्य के मंत्रिपरिषद्
सहमुख्यमंत्री
अनुच्छेद 168-195 : राज्य विधायिका
अनुच्छेद 216 : उच्च न्यायालय का गठन
अनुच्छेद 239(क) : दिल्ली के संबंध में विशेष
उपबंध
अनुच्छेद 243 : पंचायती राज, नगरपालिका का गठन
और इसके अन्य उपबंध
अनुच्छेद 248 : अविशिष्ट विधी संबंधी
शक्तियां
अनुच्छेद 266 : भारत और राज्यों की संचित निधियां
अनुच्छेद 267 : आकस्मिक निधियां
अनुच्छेद 280 : वित्त आयोग का गठन
अनुच्छेद 281 : वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें
अनुच्छेद 312 : अखिल भारतीय सेवाएं
अनुच्छेद 315 : संघ एवं राज्य लोकसेवा आयोग का गठन
अनुच्छेद 320 : संघ लोक सेवा आयोग के कार्य
अनुच्छेद 324 : भारत का निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद 330 : लोकसभा में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए
आरक्षण
अनुच्छेद 331 : लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय
का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 343-351 : संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं,
उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में ।
अनुच्छेद 352-360 : आपातकालीन उपबंध
अनुच्छेद 368 : संविधान में संशोधन करने की संसद
की शक्ति और प्रकिया
अनुच्छेद 370 : जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में
अस्थायी उपबंध
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