चोरी, लूट और डकैती क्या है ?
चोरी : किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना कोई चल सम्पत्ति, जैसे रुपया, घड़ी, सामान आदि, बेईमानी से लेना चोरी होता है. इसके लिए सामान्य दण्ड 3 वर्ष तक जेल या जुर्माना या दोनो सजा है. लेकिन ये चोरी अगर घर में हो तो जेल 7 वर्ष तक का हो सकता है.
लूट : जब चोरी करने के लिए या करने में या चुराई सम्पत्ति ले जाने या उसके कोशिश में कोई हिंसा की जाती है तो यह लूट हो जाता है. सामान्यतया यह 10 वर्ष तक के कठिन कारावास और जुर्माना से दण्डनीय है लेकिन यह लूट राजमार्ग पर हो तो जेल 14 वर्ष तक का हो सकेगा.
डकैती : वहीँ लूट करने वाले व्यक्तियों की संख्या यदि 5 या अधिक है तो यह डकैती कहलाएगी. इसके लिए सामान्य दण्ड आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठिन कारावास एवं जुर्माना है.
चोरी : किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना कोई चल सम्पत्ति, जैसे रुपया, घड़ी, सामान आदि, बेईमानी से लेना चोरी होता है. इसके लिए सामान्य दण्ड 3 वर्ष तक जेल या जुर्माना या दोनो सजा है. लेकिन ये चोरी अगर घर में हो तो जेल 7 वर्ष तक का हो सकता है.
लूट : जब चोरी करने के लिए या करने में या चुराई सम्पत्ति ले जाने या उसके कोशिश में कोई हिंसा की जाती है तो यह लूट हो जाता है. सामान्यतया यह 10 वर्ष तक के कठिन कारावास और जुर्माना से दण्डनीय है लेकिन यह लूट राजमार्ग पर हो तो जेल 14 वर्ष तक का हो सकेगा.
डकैती : वहीँ लूट करने वाले व्यक्तियों की संख्या यदि 5 या अधिक है तो यह डकैती कहलाएगी. इसके लिए सामान्य दण्ड आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठिन कारावास एवं जुर्माना है.
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