भारतीय दंड संहिता की धारा 198 के अनुसार
प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना -जो कोई किसी ऐसे प्रमाणपत्र को यह जानते हुए कि यह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है ,सच्चे प्रमाणपत्र के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा ,वह ऐसे दण्डित किया जायेगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो।
लागू अपराध
जानबूझकर नकली प्रमाण पत्र को असली के रूप में प्रयोग करना ।
सजा : झूठा साक्ष्य देने के अपराध अनुसार होगी।
प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना -जो कोई किसी ऐसे प्रमाणपत्र को यह जानते हुए कि यह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है ,सच्चे प्रमाणपत्र के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा ,वह ऐसे दण्डित किया जायेगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो।
लागू अपराध
जानबूझकर नकली प्रमाण पत्र को असली के रूप में प्रयोग करना ।
सजा : झूठा साक्ष्य देने के अपराध अनुसार होगी।
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