भारतीय दंड संहिता की धारा 197 के अनुसार
मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरीत करना -जो कोई ऐसा प्रमाणपत्र ,जिस का दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो ,या जो किसी ऐसे तथ्य से सम्बंधित हो जिसका वैसा प्रमाणपत्र विधि दवरा साक्ष्य में ग्राह्य हो ,यह जानते हुए या विशवास करते हुए ,कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है ,वैसा प्रमाणपत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरीत करेगा ,वह उस इस प्रकार से दण्डित किया जायेगा मनो मिथ्या साक्ष्य दिया हो
मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरीत करना -जो कोई ऐसा प्रमाणपत्र ,जिस का दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो ,या जो किसी ऐसे तथ्य से सम्बंधित हो जिसका वैसा प्रमाणपत्र विधि दवरा साक्ष्य में ग्राह्य हो ,यह जानते हुए या विशवास करते हुए ,कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है ,वैसा प्रमाणपत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरीत करेगा ,वह उस इस प्रकार से दण्डित किया जायेगा मनो मिथ्या साक्ष्य दिया हो
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