सवालः यदि कोई विवाहित महिला पति व उसके परिवार के विरुद्ध मारपीट, अतिरिक्त दहेज मांगने आदि की शिकायत थाने में करती है तो पति व उसके परिवार वालों के लिए क्या बचाव हैं?
जवाबः यदि कोई विवाहित महिला पति व उसके परिवार के विरुद्ध मारपीट, अतिरिक्त दहेज मांगने आदि की एफआईआर थाने में कराती है और पुलिस उसकी एफआईआर 498ए आईपीसी के तहत दर्ज करती है तो ये धाराएं सात साल से कम सजा की हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे गिरफ्तारी से मना किया है व दोनों पक्षों पर पहले सुलह समझौते के तहत मामला सुलझाने का अवसर दिया गया है।
सवालः पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है?
जवाबः धारा 41 सीआरपीसी में यह प्रावधान किया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी जो एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में एक संज्ञेय अपराध करता है जिसके विरुद्ध एक युक्तियुक्त शिकायत दी गई है। पुलिस अधिकारी को ये समाधान कर दिया जाता है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है आदि।
सवालः क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है?
जवाबः जी हां, धारा 43 सीआरपीसी में यह प्रावधान दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति को जो प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में गैरजमानती और संज्ञेय अपराध करे या उदघोषित अपराधी हो, उसे प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकेगा या करवा सकेगा।
सवालः यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने का दुष्प्रेरण करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है।
जवाबः यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करता है या प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण (उकसाने, भड़काने करने) करता है तो धारा 121 के तहत उसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है।
Dear sir
जवाब देंहटाएंIf lady wants to take divorce after being separated with her husband & residing separate since one year. How much time will take to have divorced