प्रश्न- मेरे पति ने मुझसे तब विवाह किया जब उनकी पत्नी मौजूद थी। उन्होंने तलाक भी नहीं लिया था। अब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। कारण पहली पत्नी की तरह मैं भी उन्हें शादी के 5 वर्षो पश्चात एक भी संतान नहीं दे सकी। क्या अब मैं उनसे 125 के अंतर्गत भरण-पोषण का अधिकार पा सकती हूं?
उत्तर- जी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले खेमचंद ओम प्रकाश शर्मा बनाम गुजरात राज्य (2000(3) 5ड़ड़ 753) के बाद आपको उनसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं मिलेगा। कारण शुरू से ही आपका विवाह अवैधता की नींव पर खड़ा हुआ था। यदि आपके पति ने आपसे पहले विवाह की बात आपको नहीं बताई होती, धोखा देकर शादी की होती तो अवश्य ही आपको भरण-पोषण का अधिकार मिलता। कारण आपके पति के धोखेबाजी की सजा पता उसे मिलनी चाहिए न कि आपको। द्वारिका प्रसाद सत्यर्थी बनाम विधुत प्रवण दीक्षित (19999(7) 5ड़ड़ 675) अत: स्त्रियों को जानबूझकर गलती करने से बचना ही उचित होता है।
उत्तर- जी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले खेमचंद ओम प्रकाश शर्मा बनाम गुजरात राज्य (2000(3) 5ड़ड़ 753) के बाद आपको उनसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं मिलेगा। कारण शुरू से ही आपका विवाह अवैधता की नींव पर खड़ा हुआ था। यदि आपके पति ने आपसे पहले विवाह की बात आपको नहीं बताई होती, धोखा देकर शादी की होती तो अवश्य ही आपको भरण-पोषण का अधिकार मिलता। कारण आपके पति के धोखेबाजी की सजा पता उसे मिलनी चाहिए न कि आपको। द्वारिका प्रसाद सत्यर्थी बनाम विधुत प्रवण दीक्षित (19999(7) 5ड़ड़ 675) अत: स्त्रियों को जानबूझकर गलती करने से बचना ही उचित होता है।
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