भारतीय नागरिकता क़ानून में बदलाव
इसके तहत भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) योजनाओं का विलय कर दिया जाएगा.पीआईओ वीज़ा अब तक 15 साल के लिए ही दिया जाता था. अब यह आजीवन होगा. उसी तरह, जैसे ओसीआई वीज़ा होता है.
पीआईओ वीज़ा हासिल करने वालों को भारत में छह महीने से अधिक रहने पर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी होती थी. हर छह महीने पर वापस भारत लौटने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना पड़ता था. अब उन्हें पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पीआईओ कार्डधारी भी अब भारत में ज़मीन-जायदाद खरीद सकते हैं. उसी तरह, जैसे ओसीआई कार्ड रखने वाले करते हैं.
इसके तहत भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) योजनाओं का विलय कर दिया जाएगा.पीआईओ वीज़ा अब तक 15 साल के लिए ही दिया जाता था. अब यह आजीवन होगा. उसी तरह, जैसे ओसीआई वीज़ा होता है.
पीआईओ वीज़ा हासिल करने वालों को भारत में छह महीने से अधिक रहने पर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी होती थी. हर छह महीने पर वापस भारत लौटने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना पड़ता था. अब उन्हें पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पीआईओ कार्डधारी भी अब भारत में ज़मीन-जायदाद खरीद सकते हैं. उसी तरह, जैसे ओसीआई कार्ड रखने वाले करते हैं.
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