सुनंदा पुष्कर मृत्यु जैसे मामले में पहली पुलिस कार्रवाई क्या होगी?
Cr.P.C. की धारा 174 के अनुसार जब पुलिस को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है अथवा अन्य द्वारा या जीवजन्तु द्वारा या यन्त्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है अथवा ऐसी परिस्थिति में मरा है की अपराध का संदेह है तो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो DM, SDM आदि हो, को वह सूचना देगा और यदि किसी नियम से विशेष निदेश न हो तो घटनास्थल पर जाकर इन्वेस्टीगेशन करेगा एवं मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट बनायेगा जिसमे शरीर पर दिखने वाले चोट आदि के साथ साथ यह भी विवरण होगा की वे किस हथियार से किये प्रतीत होते हैं. यह रिपोर्ट पुलिस अधिकारी एवं उपस्थित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर DM या SDM को तत्काल भेजी जाएगी. इसके साथ ही प्राप्त शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाता है एवं अन्वेषण की अन्य कार्रवाई की जाती है.
Cr.P.C. की धारा 174 के अनुसार जब पुलिस को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है अथवा अन्य द्वारा या जीवजन्तु द्वारा या यन्त्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है अथवा ऐसी परिस्थिति में मरा है की अपराध का संदेह है तो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो DM, SDM आदि हो, को वह सूचना देगा और यदि किसी नियम से विशेष निदेश न हो तो घटनास्थल पर जाकर इन्वेस्टीगेशन करेगा एवं मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट बनायेगा जिसमे शरीर पर दिखने वाले चोट आदि के साथ साथ यह भी विवरण होगा की वे किस हथियार से किये प्रतीत होते हैं. यह रिपोर्ट पुलिस अधिकारी एवं उपस्थित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर DM या SDM को तत्काल भेजी जाएगी. इसके साथ ही प्राप्त शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाता है एवं अन्वेषण की अन्य कार्रवाई की जाती है.
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