शुक्रवार, 31 अगस्त 2018

न्यायालय में कौन साक्ष्य दे सकता है?

न्यायालय में कौन साक्ष्य दे सकता है? 
साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 के अनुसार हर वो व्यक्ति साक्ष्य दे सकेगा जो -
  • पूछे प्रश्न को समझ सकता है,
  • प्रश्न का युक्तिसंगत उत्तर दे सकता है.
जब तक कि निम्न कारण से कोर्ट द्वारा असमर्थ ना समझा जाये:-
  • कम उम्र 
  • अत्यधिक बुढ़ापा 
  • मानसिक या शारीरिक बीमारी 
  • इसी प्रकार के अन्य कारण 

एक पागल व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है यदि वह प्रश्न समझ सकता है और युक्तिसंगत उत्तर दे सकता है. यदि कोर्ट को लगे कि छोटा बच्चा भी सब कुछ समझ रहा है तो ऐसे गवाही पर सजा भी हो सकती है.

post written by:

संबंधित खबरें

1 टिप्पणी: