शुक्रवार, 17 अगस्त 2018

आईपीसी की धारा 196 क्या है ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के अनुसार

उस साक्ष्य को काम में लाना जिस का मिथ्या होना ज्ञात है -जो कोई किसी साक्ष्य को,जिस का मिथ्या होना या गढ़ा जाना वह जनता है,सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा ,वह ऐसे दण्डित किया जायेगा मनो उस ने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो।
Previous Post
Next Post

post written by:

0 टिप्पणियाँ: