भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के अनुसार
उस साक्ष्य को काम में लाना जिस का मिथ्या होना ज्ञात है -जो कोई किसी साक्ष्य को,जिस का मिथ्या होना या गढ़ा जाना वह जनता है,सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा ,वह ऐसे दण्डित किया जायेगा मनो उस ने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो।
उस साक्ष्य को काम में लाना जिस का मिथ्या होना ज्ञात है -जो कोई किसी साक्ष्य को,जिस का मिथ्या होना या गढ़ा जाना वह जनता है,सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा ,वह ऐसे दण्डित किया जायेगा मनो उस ने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो।
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