शुक्रवार, 17 अगस्त 2018

महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक 1995 क्या है ?

महाराष्ट्र में गौ मांस खाने पर बैन लगा दिया गया है, अब अगर कोई भी शख्स गोमांस बेचता या उसे रखते पााय गया, तो उसे पांच साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक 1995 पिछले 19 साल से मंजूरी के लिए लंबित था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दी

भारत गोमांस की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

गोमांस उत्पादन उद्योग पर इस फैसले का असर क्या होगा?

वैसे भी भारत में केवल बैल और जो गाय दूध न दे सके केवल उनका मास निर्यात करने की छूट थी जिस के लिए बहुत कड़ी प्रक्रिया थी ,जिस में सरकारी डॉक्टरों की टीम जब तक गाय या बैल को आगे किसी भी प्रकार के उत्पादन के लिए आयोग्य घोषित न कर दे तब तक उनका मास उत्पादन नहीं किया जा सकता था ,इस का सबसे बड़ा असर किसानो पर पड़ेगा जिन से अब व्यापारी अपने दाम पर बैल और गाय ख़रीद कर दूसरे राज्यों में उनका मांस उत्पादन के लिए ले जायेगे ,और महाराष्ट्र के किसनो को अब उन की कम कीमत मिलेगी , भारत भारत गोमांस की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक होने की हैसीयत भी खो सकता है ,जिस से करोडो डॉलर को नुकसान होने की संभावना है ,अभी गोमांस का निर्यात की18% दर से भारत में बड़ रहा है और इस उद्योग ने पिछले साल भारत को रुपये 22,986 करोड़ रूपए कमा. के दिए थे ,कई लोग वो इस उद्योग से जुड़े हुए है उन के किसी और राज्य में पलायन की सम्भावना भी है ,और देश में चिकन ,मटन और अन्डो के दाम इस जरूर बढ़ेंगे ,
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