धर्म में लौटने पर मिल सकता है एससी का दर्जा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरवार को यह आदेश दिया है अगर कोई व्यकति वापस हिन्दू धर्म अपना ता है तो उसे वापस एससी का दर्जा मिल सकता है। हलाकि सुप्रीम कोर्ट ने इस में तीन शर्त लगा दी है :-
पहली :वह उस जाती का जिसे सविधान में एससी का दर्जा हो।
दूसरी :वह उस धर्म में वापस आ गया हो जिस से उस के पुरखे या माता -पिता सम्बंधित हो।
तीसरी :उस जाति के लोगो को उसे स्पस्ट रूप से वापस स्वीकारने के पर्यापत साबुत हो।
अगर को इन तीनो में से कोई भी शर्त पूरी नही कर पायेगा तो वह एससी का दर्जा नहीं पा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केरल के मनु नाम के एक व्यकति की याचिका पर दिया है जिस के दादा ने ईसाई धर्म स्वीकार लिया था पर आब उस ने वापस हिन्दू धर्म स्वीकार लिया है और अब एससी को मिले आरक्षण का लाभ चाहता था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरवार को यह आदेश दिया है अगर कोई व्यकति वापस हिन्दू धर्म अपना ता है तो उसे वापस एससी का दर्जा मिल सकता है। हलाकि सुप्रीम कोर्ट ने इस में तीन शर्त लगा दी है :-
पहली :वह उस जाती का जिसे सविधान में एससी का दर्जा हो।
दूसरी :वह उस धर्म में वापस आ गया हो जिस से उस के पुरखे या माता -पिता सम्बंधित हो।
तीसरी :उस जाति के लोगो को उसे स्पस्ट रूप से वापस स्वीकारने के पर्यापत साबुत हो।
अगर को इन तीनो में से कोई भी शर्त पूरी नही कर पायेगा तो वह एससी का दर्जा नहीं पा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केरल के मनु नाम के एक व्यकति की याचिका पर दिया है जिस के दादा ने ईसाई धर्म स्वीकार लिया था पर आब उस ने वापस हिन्दू धर्म स्वीकार लिया है और अब एससी को मिले आरक्षण का लाभ चाहता था।
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