भारतीय दंड संहिता की धारा 204 के अनुसार
साक्ष्य के रूप में किसी (दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख )का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना - जो कोई किसी ऐसी (दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख )को छिपायेगा या नष्ट करेगा जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में ,जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसकी वैसे हैसियत में विधिपूर्वक की गई है ,साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए उस विधिपूर्वक विवश किया जा सके , या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने से या उपयोग किये जाने से निवारित करने के आशय से ,या उस प्रयोजन के लिए उस (दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ) को पेश करने को उस विधिपूर्वक समनित या अपेक्षित किये जाने के पश्चात ऐसी संपूर्ण (दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख )को ,या उसके किसी भाग को मिटाएगा या ऐसा बनाएगा जिसे पढ़ा न जा सका वह दोनों में से किसी भी प्रकार की कारावास जिस अवधि 2 वर्ष तक हो सकेंगे या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा
साक्ष्य के रूप में किसी (दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख )का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना - जो कोई किसी ऐसी (दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख )को छिपायेगा या नष्ट करेगा जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में ,जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसकी वैसे हैसियत में विधिपूर्वक की गई है ,साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए उस विधिपूर्वक विवश किया जा सके , या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने से या उपयोग किये जाने से निवारित करने के आशय से ,या उस प्रयोजन के लिए उस (दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ) को पेश करने को उस विधिपूर्वक समनित या अपेक्षित किये जाने के पश्चात ऐसी संपूर्ण (दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख )को ,या उसके किसी भाग को मिटाएगा या ऐसा बनाएगा जिसे पढ़ा न जा सका वह दोनों में से किसी भी प्रकार की कारावास जिस अवधि 2 वर्ष तक हो सकेंगे या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा
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