भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के अनुसार
बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना -जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यकति को क्षति या शोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा ,जिस का मिथ्या होना वह जनता हो,वह वह दोनों में से किसी भी प्रकार की कारावास जिस अवधि 2 वर्ष तक हो सकेंगे या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा
बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना -जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यकति को क्षति या शोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा ,जिस का मिथ्या होना वह जनता हो,वह वह दोनों में से किसी भी प्रकार की कारावास जिस अवधि 2 वर्ष तक हो सकेंगे या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा
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